1998 में, कांग्रेस ने विकलांग लोगों के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (EIT) को सुलभ बनाने के लिए संघीय एजेंसियों की आवश्यकता के लिए 1973 के पुनर्वास अधिनियम में संशोधन किया। कानून (29 यूएससी 794 (डी)) सभी संघीय एजेंसियों पर लागू होता है जब वे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, खरीद, रखरखाव या उपयोग करते हैं। नीचे धारा 508, एजेंसियों को विकलांग कर्मचारियों और जनता के सदस्यों को अन्य लोगों के लिए उपलब्ध पहुंच की तुलना में जानकारी तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। निम्नलिखित शिकायत प्रक्रिया का उद्देश्य विकलांगता के आधार पर भेदभाव या पहुंच वाली वेबसाइट से संबंधित शिकायतों का त्वरित और न्यायसंगत समाधान प्रदान करना है।
वेब अभिगम्यता नीति
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