धारा 504 संसाधन
पुनर्वास अधिनियम 504 की धारा 1973 को कार्यक्रमों और गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। धारा 504 प्रदान करती है: "संयुक्त राज्य अमेरिका में विकलांगता से ग्रस्त किसी भी अन्यथा योग्य व्यक्ति को, केवल उसकी विकलांगता के कारण, भागीदारी से बाहर नहीं किया जाएगा, लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा, या किसी के तहत भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जाएगा। संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कार्यक्रम या गतिविधि..."
504 योजना के लिए पात्रता के प्रयोजनों के लिए विकलांग व्यक्ति वह है जो:
- एक शारीरिक या मानसिक हानि है जो एक या अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को काफी हद तक सीमित करती है
- इस तरह की हानि का रिकॉर्ड है
- ऐसी हानि वाला माना जाता है
धारा 504 के लिए अभिभावक और शिक्षक संसाधन गाइड
- हिट: 43
धारा 504 संपर्क
शीर्षक | नाम | फ़ोन | ईमेल |
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504 समन्वयक | मेघन फ्यूरी | (978) 975-5959 | |
व्यवहार स्वास्थ्य निदेशक | ब्रिटनी लिंच | (978) 975-5900 x25698 |
- हिट: 32